Online Gaming Bill को लेकर पीएम मोदी ने रखा सरकार का पक्ष, कहा-गेमिंग बुरा नहीं है, लेकिन...

PM On Online Gaming Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ संवाद में ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025’ को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कानून बिना किसी दबाव के युवाओं और परिवारों को ऑनलाइन जुए की लत, आर्थिक नुकसान और हिंसक सामग्री से बचाने के लिए लाया गया है। पीएम ने स्पष्ट किया कि गेमिंग अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन जुआ कई परिवारों को बर्बाद कर रहा था। इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जबकि ई-स्पोर्ट्स और कौशल आधारित गेम्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
जुए की लत पर प्रहार
पीएम मोदी ने चिंता जताई कि ऑनलाइन जुआ एक नशे की तरह फैल रहा था, जिसने युवाओं और गृहिणियों को कर्ज और आत्महत्या जैसे गंभीर संकट में डाला। उन्होंने बताया कि यह कानून जुए से जुड़े विज्ञापनों और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाएगा, ताकि इस खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। साथ ही, उन्होंने भारत की वैश्विक गेमिंग बाजार में नेतृत्व की संभावनाओं पर जोर दिया, जिसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को गेमिंग और जुए के बीच अंतर समझाएं।
प्रधानमंत्री ने शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, जो छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में ई-गेमिंग के शामिल होने से इसकी सकारात्मकता बढ़ी है, लेकिन बच्चों को लत से बचाना जरूरी है। पीएम ने 10,000से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स और 50,000नई लैब्स की मंजूरी का जिक्र करते हुए नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
कानून के प्रमुख प्रावधान
‘ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025’ ऑनलाइन जुए पर पूर्ण रोक लगाता है, जिसमें जुआ संबंधी विज्ञापनों और फंड ट्रांसफर पर प्रतिबंध शामिल है। यह कानून ई-स्पोर्ट्स और कौशल आधारित गेमिंग को प्रोत्साहित करता है, ताकि युवा रचनात्मक और जिम्मेदार तरीके से गेमिंग को अपनाएं। यह कदम न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक गेमिंग उद्योग में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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