राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 हुई रद्द, HC ने सुनाया री-एग्जाम का फरमान; ओवरऐज कैंडिडेट्स के लिए भी खुली राह

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके तहत 859 सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए सितंबर 2021 में आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के गंभीर आरोप सामने आए थे। कोर्ट के इस फैसले ने न केवल भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने का रास्ता साफ किया है, बल्कि उन उम्मीदवारों को भी राहत दी है जो अब आयु सीमा पार कर चुके हैं।
हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस समीर जैन शामिल थे। उन्होंने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 27 अगस्त को कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण इस परीक्षा की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों ने 2021 की परीक्षा दी थी। उन्हें नए सिरे से होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए।
पेपर लीक कांड और गिरफ्तारी
बता दें, सितंबर 2021 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित SI भर्ती परीक्षा में 7.97 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। यह परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर को राज्य के 11 जिलों में 802 केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी। लेकिन फरवरी 2024 में विशेष संचालन समूह (SOG) की जांच में पेपर लीक का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि दो अलग-अलग गिरोहों ने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक किए थे, जिसमें पूर्व RPSC सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा जैसे लोग शामिल थे।
SOG ने अब तक 54 ट्रेनिंग थानेदारों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं, अब तक 122 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिनमें से कई को जमानत मिल चुकी है। इस घोटाले ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। SOG की जांच में यह भी सामने आया कि कई उम्मीदवारों ने डमी कैंडिडेट्स का सहारा लिया था। इस आधार पर विशेष जांच दल (SIT), पुलिस मुख्यालय और महाधिवक्ता ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी।
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