Haryana Lok Adalat: 29 अगस्त को लगेगी लॉक अदालत, पजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
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29 अगस्त से लगेगी लॉक अदालत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया आदेश
कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया फैसला
टोहाना: हरियाणा में 29 अगस्त को पहली बार लॉक अदालत लगेगी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है. बता दे कि यह आदेश कोरोना महामारी को देखते हुए दिया गया है. हाइकोर्ट ने 29 अगस्त से हरियाणा में ई-लोक अदालत लगाने का आदेश दिया है. इस लॉक अदालत में इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मामले रखे जाएंगे.
टोहाना उपमंडल कानूनी सेवाएं कमेटी के चैयरमेन एवं अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि ई-लोक अदालत में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा. जिससे अदालतों में ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. ई-लोक अदालत में एमएसीटी, अपराधिक, फैमिली कोर्ट इत्यादि विवादों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बैंच स्थापित लगाने और विवादों का चयन करने के निर्देश दिए गए है.
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