पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Pooja Khedkar case Update: महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट ने पूजा की अदालत में मौजूदगी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या यूपीएससी के अंदर से किसी ने खेडकर की मदद की थी।
कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
इससे पहले बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। खेडकर ने अपने वकील के माध्यम से दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, खेडकर ने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं।
UPSC ने की कार्रवाई
आपको बता दें कि पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया था। उन्हें अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली थी। इसके बाद जिलाधिकारी सुहास दिवसे ने वरिष्ठ अधिकारियों को खेडकर के आचरण के बारे में जानकारी दी थी। पूजा खेडकर पर आरोप लगाया गया कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में उन सुविधाओं की मांग की, जिनकी वे हकदार नहीं थीं। इसके अलावा उन पर एक वरिष्ठ अधिकारी के चैंबर पर कब्जा करने का भी आरोप है। खेडकर पर अपने पद का बेजां दुरुपयोग करने का भी आरोप है। बताया गया है कि पूजा खेडकर ने अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और ‘महाराष्ट्र सरकार’ के प्लेट लगवाई। इस निजी कार में पूजा खेडकर वाशिम की सड़कों पर घूमती नजर आईं। इसके बाद जब मामला मीडिया के प्रकाश में आया और पूजा की असलियत एक-एक करके सामने आने लगी, तब जाकर उसपर कार्रवाई होनी शुरु हुई। UPSC ने पूजा को सस्पेंड कर दिया औऱ UPSCके द्वारा आयोजित आगामी परिक्षा में भी बैठने पर रोक लगा दी है।
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