सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कंट्रोल याचिका पर की अहम टिप्पणी, कहा- दिल्ली ही क्यों देशभर में लागू हो ये नीति

Delhi Pollution: प्रदूषण लगातार देश के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। प्रदूषण कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 11 अगस्त को अहम बात कही। चीफ जस्टिस बी. आर. गवई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है, तो दूसरे शहरों के लोग भी इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली-NCR को नहीं, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए।
पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध
दरअसल, दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े नीति पूरे भारत पर लागू होनी चाहिए हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते, क्योंकि यहां देश के एलीट वर्ग हैं। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में रोक लगना चाहिए।
याचिका ने की ये मांग
सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था। वहां प्रदूषण दिल्ली से भी ज्यादा देखने को मिला। अपना अनुभव बताते हुए जस्टिस गवई ने पूरे देश में प्रदूषण रोकने की नीतियां लागू करने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें 3 अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई। याचिका में दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर रोक के आदेश को संशोधित करने की मांग की है।
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