भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट हुआ लागू, अवैध घुसपैठियों पर होगी सख्त कार्रवाई

Immigration and Foreigners Act 2025: भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और इमीग्रेशन मामलों पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। ये बिल संसद के बजट सत्र के दौरान पारित हुआ था और 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी थी। अब इसे एक कानून के रूप में लागू कर दिया गया है और जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्रालय ने किया नोटिस जारी
गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार व्यास द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 1 सितंबर 2025 को लागू होने की तिथि घोषित करती है।
क्या होगी सजा?
इस एक्ट के तहत भारत में प्रवेश करने, ठहरने या बाहर जाने के लिए नकली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करने वालों को अब 7 साल तक की जेल और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। न्यूनतम सजा 2 साल और न्यूनतम जुर्माना 1 लाख रुपये तय किया गया है। वहीं अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे बिना वीजा के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
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