सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, विदेश से फंडिंग लेने वाला लाइसेंस किया रद्द

Leh Violence:लद्दाख में हुए हिंसा के बाद सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर एक्शन लिया। सरकार ने वांगचुक की गैर-लाभकारी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया। आरोप है कि एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून का बार-बार उल्लंघन किया गया। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने वांगचुक के स्थापित संस्थानों से जुड़े विदेशी अंशदान अधिनियम (FCRA) के कथित उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनम वांगचुक की ओर से एफसीआरए उल्लंघन की जांच प्रारंभिक जांच के तौर पर कुछ समय से चल रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
गृह मंत्रालय ने पाया कि संस्था ने FCRA और संबंधित नियमों का कई बार उल्लंघन किया। इसके चलते मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें संस्था से पूछा गया कि क्यों उसका FCRA लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना चाहिए। 10 सितंबर, 2025 को इस नोटिस की याद दिलाई गई। SECMOL ने 19 सितंबर, 2025 को अपना जवाब पेश किया।
जांच में आया सामने
गृह मंत्रालय ने जवाब की जांच के बाद पाया कि संस्था ने FCRA की कई धारा उल्लंघनों को अंजाम दिया, जिनमें FY 2020-21 में तीन व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 54,600 रुपये को गलती से FCRA खाते में डाला गया। FY 2021-22 में सोनम वांगचुक से 3.35 लाख रुपये का योगदान FCRA खाते में सही तरीके से नहीं दिखाया गया।संस्था ने विदेशी दान प्राप्त करने के बाद भी उचित लेखा विवरण पेश नहीं किया। उल्लंघनों के आधार पर गृह मंत्रालय ने SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि संस्था के ये कदम FCRA के नियमानुसार सही नहीं हैं और ये विदेशी योगदान का दुरुपयोग है।
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