ITR दाखिल करने का आखिरी मौका, सरकार ने दी एक दिन की मोहलत; आज ही करें फाइल

ITR Deadline Extended:आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए गैर-अडिट करदाताओं की ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह फैसला ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और करदाताओं की भारी मांग को देखते हुए लिया गया है। विभाग ने साफ तौर पर कहा कि यह अंतिम विस्तार है, इसलिए करदाता आज ही कार्रवाई करें, वरना जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।
लास्ट डेट बढ़ाने की वजह
हाल ही में आयकर विभाग की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। जिसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को अब एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। लेकिन पोर्टल पर भारी ट्रैफिक, लॉगिन समस्याओं और कुछ करदाताओं द्वारा समय पर डेटा अपलोड न हो पाने की शिकायतों के बाद सरकार ने एक दिन का अतिरिक्त समय दिया। CBDT के अनुसार, 16 सितंबर को पोर्टल सुबह 12 बजे से 2:30 बजे तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा।
कौन कर सकता है ITR दाखिल?
1. गैर-अडिट करदाता:सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज आय या अन्य स्रोतों से आय (50 लाख रुपये तक) वाले व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) 16 सितंबर तक ITR दाखिल कर सकते हैं।
2. अडिट वाले करदाता:जिनका बिजनेस या प्रोफेशनल टर्नओवर अडिट सीमा से अधिक है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है।
3. ट्रांसफर प्राइसिंग:ऐसी रिटर्न के लिए 30 नवंबर 2025 तक का समय है।
समय पर ITR न दाखिल करने की सजा
अगर आप 16 सितंबर की समय सीमा चूक जाते हैं, तो निम्नलिखित दंड लागू होंगे:
1. लेट फीस (सेक्शन 234F):अधिकतम 5,000 रुपये। यदि आय 5 लाख से कम है, तो 1,000 रुपये।
2. ब्याज (सेक्शन 234A):बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज।
3. बिलेटेड रिटर्न:31 दिसंबर 2025 तक दाखिल की जा सकती है, लेकिन लेट फीस और ब्याज के साथ।
4. अन्य नुकसान:रिफंड में देरी, लोन/वीजा आवेदन में दिक्कत, और टैक्स नोटिस का जोखिम।
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