Model Code of Conduct: मंत्रियों को आचार संहिता लागू होने पर किन किन चीजों की होती है मनाही, जानें

Assembly Elections 2023: साल के अंत तक देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं जैसे ही चुनाव आयोग के चुनावों के तारीखों की घोषणा करते ही उसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ नियम होते हैं जिनका सरकार में शामिल मंत्रियों और विधायकों को पालन करना होता है। जब मंत्री इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की जाती है जिसके बाद चुनाव आयोग मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ एक्शन लेता है।
सबसे बड़ी चीज किसी मंत्री को अपने आधिकारिक दौरे को प्रचार के साथ मिलाने की मनाही होती है। लेकिन ये मनाही देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं होती। चुनाव आयोग के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री प्रचार को अपने आधिकारिक दौरे से मिला सकते हैं। इसके साथ ही प्रचार के समय कोई भी विधायक या मंत्री सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
सरकारी गाड़ियों का नहीं किया जा सकता इस्तेमाल
वहीं सरकार में शामिल मंत्री या फिर विधायक सरकारी गाड़ियों या फिर हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल भी चुनावी फायदे के लिए नहीं कर सकते हैं।लेकिन वहीं चुनाव के दौरान घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने के लिए अपने सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं नहीं इसके अलावा केंद्र सरकार में शामिल कोई भी मंत्री या राज्य सरकार में शामिल मंत्री किसी भी चुनाव से जुड़े अधिकारी को किसी भी तरह की चर्चा के लिए नहीं बुला सकता है। इसके अलावा कोई पदाधिकारी भी किसी मंत्री से उसके निजी दौरे के वक्त निर्वाचन क्षेत्र में मुलाकात नहीं कर सकता है।
विवेकाधीन कोष से नहीं कर सकते भुगतान
किसी भी राज्य दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हिस्सा ले सकता है लेकिन उस दौरान राजनीतिक भाषण देने की मनही है। इसके साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कोई भी मंत्री अपने विवेकाधीन कोष से भुगतान नहीं कर सकता है। यही नहीं बजट जारी करने का कोई वादा भी नहीं किया जा सकता है और किसी नई योजना की घोषणा भी नहीं की जा सकती है।
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