ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं एंट्री नहीं होगी प्रतिबंधित, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में लगातार 5वें दिन ASI का सर्वे जारी है। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी में गैर हिंदूओं के प्रवेश को रोकने के लिए इलाहाबाद हाइ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, जनहित याचिका में कोर्ट से ये मांग की गई थी कि जब तक श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन किया जाए।
ASIका काम न हो प्रभावित
इसके साथ ही याचिका में ये भी कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था की जाए, जिससे ज्ञानवापी में एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।
ASI सर्वे जारी रखने का दिया गया था आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कायम रखते हुए वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया था।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को दौरान SC ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारीज करते हु्ए कोर्ट ने ASI सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी की सर्वे पर रोक की अर्जी खारीज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक नहीं लगाई है और कोर्ट की ओर से सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया गया था।
42 सदस्यीय टीम में बंटी ASI
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा यह सोचना गलत है कि हर दिन कुछ नया मिलेगा क्योंकि संरचना और वास्तुकला का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। जब ASI रिपोर्ट आएगी, तब हमें निष्कर्ष पता चलेगा...ASI की रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा। पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है। ASI ने अपनी 42 सदस्यीय टीम को बांटा है।
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