PAN-AADHAR लिंक करने की समय सीमा बढ़ी? आयकर विभाग अब करेगा लोगों की मदद
NEW DELHI:पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा कल 30 जून को समाप्त हो गई है। आखिरी तारीख होने के कारण सिस्टम पर भारी भीड़ के चलते कई लोगों को भुगतान चालान के साथ पैन-आधार लिंक करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनुमान लगाए जा रहे थे कि आयकर विभाग पैन कार्ड धारकों की मदद के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है। लेकिन कर विभाग द्वारा समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है।
आयकर विभाग द्वारा समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। एक ट्वीट करआयकर विभाग ने उन लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं जो पैन को आधार से जोड़नाचाहते हैं और भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
ट्वीट कर विभाग ने कहा "पैन धारक ध्यान दें! ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्कका भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है। लॉग इन करने के बाद पोर्टल पर 'ई-पे टैक्स' टैब खोलें। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है।''
इसके साथ ही विभाग ने कहा कि, ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान हो गया और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।
विभाग ने आगे कहा कि समस्याओं का सामना कर रहे लोग चालान प्राप्त करने के लिए अपने पंजीकृत ईमेल की जांच कर सकते हैं। विभाग ने कहा, "यदि आपको और सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपना विवरण (पैन और अपने मोबाइल नंबर के साथ) हमारे साथ orm@cpc.incometax.gov.in पर साझा करें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके।"
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