महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी जमानत
Nawab Malik Bail: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक कोबड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है।ये जमानत दो महीने के लिए स्वास्थ्य आधार पर दी गई है।ये जमानत दो महीने के लिए स्वास्थ्य आधार पर दी गई है। वहीं उन्हें 17 महीने के बाद बेल मिली है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में थे।
क्या था मामला
नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।
क्या दी गईं दलीलें
ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें चिकित्सा आधार पर नवाब मलिक को जमानत देने से कोई परेशानी नहीं है। उन्हें दो महीन के लिए बेल दे दीजिए। वहीं नवाब मलिक का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मलिक को अंदर रखने की आवश्यकता क्यों है? सिब्बल ने आगे कहा कि मलिक का पिछले 16 महीने से किडनी एलाइनमेंट के चलते इलाज चल रहा है।
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