पटना HC ने कांग्रेस को लगाई फटकार, PM मोदी की मां का AI वीडियो हटाने का दिया निर्देश

AI-Generated Video of PM Modi's Late Mother Hiraben Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पटना हाईकोर्ट ने उनकी मां की AI-जनरेटेड वीडियो मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का अपमान करने वाला AIवीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटा दें।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को X पर एक 36 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें 'AI GENERATED' लिखा था। वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है, जहां उनके सपने में उनकी मां हीराबेन मोदी आती हैं और उन्हें बिहार की राजनीति को लेकर डांटती-फटकारती हैं। वीडियो का कैप्शन था 'साहब के सपनों में आई मां।' कांग्रेस ने इसे व्यंग्यात्मक बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे 'घिनौना' और 'अपमानजनक' करार दिया।
इस वीडियो ने वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने AI टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके पीएम और उनकी मां की छवि को धूमिल किया है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर FIR दर्ज की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। गुप्ता ने कहा कि यह वीडियो न सिर्फ पीएम की छवि बिगाड़ता है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और नैतिकता का भी उल्लंघन करता है।
पटना HC का फैसला
पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पी.बी. बाजांत्री की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने वीडियो को 'राजनीतिक विमर्श में अस्वीकार्य' बताते हुए कांग्रेस को सभी प्लेटफॉर्म्स से इसे हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह वीडियो न केवल अपमानजनक है, बल्कि कानून, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है।
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