Parliament Security Breach: 'संसद में दहशत फैलाना था मकसद', दिल्ली पुलिस को आरोपियों की 7 दिन की मिली रिमांड

Parliament Security Breach: बुधवार (13.12.23) को संसद के इतिहास में एक और काला अध्याय जुड़ गया, जब दो युवक संसद की सुरक्षा को चकमा देकर लोकसभा में घुस गए और अंदर गैस का छिड़काव कर दिया। लोकसभा में घुसकर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले से जुड़े चारों आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम आजाद और अमोल शिंदे को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
आतंक फैलाना था मकसद
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यह आपराधिक कृत्य एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था और इसका मकसद दहशत फैलाना था। पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपी एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे और भगत सिंह युवा फैन क्लब से जुड़े थे जिसे बाद में हटा दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह सभी आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है और कई जगहों की पहचान भी करनी है।
आतंकी सांठगांठ की भी जांच होगी
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इन आरोपियों ने अपने जूतों में कैन छिपा रखी थी। आरोपियों के पास से पर्चे भी मिले जिन्हें वे प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते थे लेकिन वह सदन में नहीं थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बात की जांच करनी है कि इस पूरी घटना में किसी आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं। पुलिस ने बताया कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका है, क्योंकि आम आदमी इतनी प्लानिंग के साथ काम नहीं कर सकता।
मुंबई से खरीदे गए थे कनस्तर
कोर्ट में चल रही सुनवाई में पुलिस ने बताया है कि आरोपी सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। आरोपी ने लखनऊ से दो जोड़ी जूते खरीदे थे, उन्हें भी वहीं ले जाना है। आरोपियों के पास से बरामद कनस्तर मुंबई से खरीदे गए थे। इसके लिए उन्हें मुंबई ले जाना होगा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को गुड़गांव और मैसूर भी ले जाना है।पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ धारा 186, 353, 452,153, 34,120 और यूपीए 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसके तहत 30 दिन की हिरासत का प्रावधान है। हालांकि पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी जिसके बाद कोर्ट 7 दिन की रिमांड पर राजी हो गया।
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