RBI का बड़ा एक्शन, 3 बैंकों पर लगाया ₹2.49 करोड़ का जुर्माना
RBI Action On Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा एक्शन लिया है जिसके तहत नियामकीय अनुपालन का उल्लंघन करने पर तीन बैंकों के खिलाफ बड़ा जुर्माना ठोका गया है। इन बैंकों में ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank),धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब और सिंध बैंक शामिल हैं।
इनके खिलाफ नियमों के विरुद्ध लोन देने, हक सेवा नियमों को न मानने और केवाई से संबंधित नियमों का पालन न करने पर 2.49करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैक पर आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पंजाब एंड सिंध बैक पर ये कार्यवाई नियम के विरुद्ध जाकर लोन देने पर की गई है। वहीं धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस वजह से लगा जुर्माना
धनलक्ष्मी बैंक पर ये जुर्माना लोन और एडवांस वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, केवाईसी और ब्याज दर से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। अब बात की जाए ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank), की तो ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank)पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank)पर ये जुर्माना ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर लगाया गया है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
केद्रीय बैंक ने जानकारी दी कि ये जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के RBI को की मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। वहीं इसका असल ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने जारी किए अपने एक बयान में कहा है कि इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं था। इन बैंकों का कामकाज इस कार्रवाई से किसी तरह प्रभावित नहीं होगा।
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