Delhi: कोर्ट से राघव चड्ढा को बड़ी राहत, अभी नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला

Delhi: सरकारी बंगला खाली करने वाली मामले पर आप नेता राघव चड्ढा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कोर्ट ने फैसला ना आने तक आप नेता को बंगला खाने ना करने की बात कही है। दरअसल दिल्ला हाई कोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया हैय़ जिसमें उन्होंने आप नेता की अपील को मंजूर कर लिया है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने उन्हें तीन दिन का समय दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट से राघव चड्ढा को बड़ी राहत
जानकारी के अनुसार, राघव चड्ढा ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें उन्हें अभी बंगला खाली ना करने के आदेश दिए है। दरअसल राघल चड्ढा को उनके आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने के आदेश दिए थे। जिसको आप नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
कोर्ट ने तीन दिन का दिया समय
इसके अलावा निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आवंटन रद्द होने के बाद भी राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगला रखने का अधिकार है। हालांकि अब राघव की अर्जी के निपटारे तक वह अपने मौजूदा सरकारी बंगले में ही रह सकते है।दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक होने के फैसले को भी रद्द कर दिया है।
इस मामले में जस्टिस अनुप जे. भंभानी ने बताया कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। यह रोक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन के फैसला तक रहेगी।
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