Provident Fund: क्या आप भी नौकरी बदलते ही निकाल लेते हैं PF का पैसा ? जानें क्या हो सकता है नुकसान

Provident Fund: प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड जो नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग का बड़ा जरिया है। नौकरी करने वाले लोग हर महीने बेसिक सैलरी का एक हिस्सा पीएफ फंड में जमा करता है। लेकिन कई लोग नौकरी बदलने के साथ पीएफ का पैसा भी निकाल लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
दरअसल, सरकार जमा रकम पर सालाना आधार पर ब्याज देती है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 8.15 फीसदी का ब्याज तय किया गया है। अब मान लें आपकी सैलरी 15000 रुपए महीना है। EPFO के नियम के अनुसार ऐसे कर्मचारी के पीएफ खाते में हर महीने 2351 रुपये जमा होते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है।
रिटायरमेंट का बाद क्या मिलेगा
अब मौजूदा 8.15 फीसदी ब्याज के हिसाब से देखा जाए तो 2351 रुपये हर महीने पीएफ खाते में जमा होने पर 10 साल में कुल 4.34 लाख रुपये जमा होगें। वहीं 20 साल के बाद यह रकम बढ़कर 14.11 लाख रुपये हो जाएगी। रिटायरमेंट के वक्त या यूं कह लें 40 साल के बाद 86 लाख रुपये ज्यादा पैसा पीएफखाते में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नौकरी बदलने के साथ ही पीएफ के पैसे निकाल लेते हैं तो फिर रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा।
निकालने के बजाय कर लेना चाहिए ट्रांसफर
इसलिए हर किसी को नौकरी बदलने के समय पीएफ निकालने के बजाय ट्रांसफर कर लेना चाहिए। एक्सपर्ट कहते है कि पीएफ से पैसा रिटायरमेंट होने के बाद ही निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए की आपको एक मोटी रकम मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको काम आएगी। हालांकि की दफा कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है कि आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालकर जरूरतों को पूरा करना होता है। वहीं कुछ मामलों में पीएफ से की गई निकासी पर टैक्स देना पड़ता है।
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