उत्तराखंड में शराब पीने वालों की बल्ले-बल्ले, अब घर में खोल सकते है बार, फॉलो करने होंगे ये नियम

Uttarakhand:उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने घर पर बार खोलने की इजाजत दे दी है। हालाँकि, इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023- 24 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए होम बार खोलने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय तब लिया गया है जब एक युवक ने ऑनलाइन आवेदन किया था और उसे अपने घर में बार खोलने की अनुमति मिल गई है।
अब आप हर घर में बार खोल सकते हैं
इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के तहत प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है। हालांकि, इस पॉलिसी के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।
बार खोलने की शर्तें
• केवल व्यक्तिगत उपयोग की अनुमति होगी।
• बार में 21 साल से कम उम्र का कोई भी सदस्य नहीं होगा।
• सार्वजनिक अवकाश के दिन बार बंद रखे जायेंगे।
• लाइसेंसधारी से शपथ पत्र भी लिया गया है।
• लाइसेंस के लिए हर साल 12,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
• निर्मित शराब 9 लीटर एवं विदेशी शराब (आयातित) 18 लीटर,
• शराब 9 लीटर और बीयर 15।6 लीटर की अनुमति है।
अधिकारी ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के बाहर से खरीदी गई शराब अपने पास नहीं रख सकता है। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इसे मंजूरी देने का अधिकार जिले के डीएम के पास होगा।
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