ITR फाइल करने के बाद नहीं किया ये काम, तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना

ITR Verfification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखरी तारीख 31 जुलाई थी जो निकल चुकी है ये तो सभी जानते हैं। जिन्होंने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं की होगी उन्हें जुर्माना भी देना होगा। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल कर दिया पर किसी कारणवश वेरीफाई नहीं करा पाएं हैं तो भी आपको जुर्माना देना होगा। ITR टाइम से फाइल करने के बावजूद आपको 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।जितना जरूरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उतना ही महत्वपूर्ण ITR वैरिफिकेशन भी है। आइए जानते हैं कैसे आप ITR वैरिफाई करा सकते हैं।
30 दिन का मिलता है समय
अगर आपने आईटीआर फ़ाइल करने के बाद अभी तक आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द इसे वेरिफाई करा लेना चाहिए। अक्सर टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने के साथ ही इसे वेरिफाई भी कर लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग किसी वजह से इसे बाद के लिए टाल देते हैं। बताते चलें, कि आईटीआर फाइल करने के बाद आपको उसके वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय मिलता है। पहले टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के बाद उसके वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का लंबा समय मिलता था। लेकिन अब इसे घटाकर कम कर दिया गया है अगर इस दौरान आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
क्या है वैरिफिकेशन प्रोसेस
इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करने का तरीका बहुत सरल है। आपको इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग जैसे कई ऑप्शन्स मिलते हैं, जिनके जरिए आप आसानी से कुछ ही देर में आईटीआर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है। इस नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाता है, जिसे सबमिट करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है।
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