Income Tax: वेरीफाई होने के बावजूद अभी तक नहीं आया ITR रिफंड? तो तुरंत करें ये काम

Income Tax: कई करदाताओं ने समय पर आयकर रिटर्न दाखिल किया है। इसके बावजूद उनके खाते में रिफंड नहीं आया है। इस पर विभाग का कहना है कि फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना रिपोर्ट (AIS) के बीच मिलान न होने के कारण ऐसा संभव हो सकता है। इससे रिटर्न वेरिफाई करने के बाद भी रिफंड अटक सकता है।
विभाग का कहना है कि आयकर रिटर्न (ITR) करदाता द्वारा सत्यापित होने के बाद कर अधिकारी इसकी प्रक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में करदाता द्वारा निर्धारण वर्ष में किए गए कुल लेनदेन, फॉर्म 26ASऔर AISमें दर्ज, भुगतान किए गए आयकर, छूट और रिफंड दावों की जांच की जाती है।यदि करदाता ने ITRमें कुछ अधिक राशि घोषित की है और AISदस्तावेज कम या ज्यादा राशि का दावा करते हैं तो रिफंड फंस सकता है। ITR प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। ऐसे लंबित मामलों में संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा।
विभाग भेजेगा नोटिस: अगर करदाता ने कम टैक्स चुकाया है और ITRफाइल किया है तो आयकर विभाग उसे नोटिस भेजकर पूरा भुगतान करने को कहेगा। संशोधित ITRभरने के निर्देश भी देंगे। इसके बाद ही करदाता रिफंड पाने का हकदार होगा। इस स्थिति में भी करदाता को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
इन बातों का रखें ध्यान
अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो सबसे पहले ITRस्टेटस जांच लें। अगर e-verificationनहीं कराया गया तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। ई-मेल भी देखें। विभाग ITRऔर रिफंड से जुड़ी जानकारी ई-मेल करता है। रिफंड के लिए दिए गए बैंक अकाउंट नंबर की भी जांच कर लें। गलती होने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। बैंक खाते, पैन और आधार कार्ड में दर्ज नाम भी जांच लें। वर्तनी की त्रुटियों के कारण भी रिफंड अटक सकता है।
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