अमेरिका में भारतीय छात्र का वीजा कैंसिल करने पर ट्रंप प्रशासन को लगी फटकार, जानें मामला

US Indian Student Visa Row: भारतीय छात्र का अमेरिका में वीजा रद्द किए जाने पर ट्रंप प्रशासन को संघीय न्यायालय ने झटका दिया है। दरअसल, ये पूरा मामला भारतीय मूल के 21 वर्षीय छात्र कृष लाल इस्सरदासानी का F1 वीजा रद्द किए जाने से जुड़ा है। चार अप्रैल को अमेरिका के विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे कृष लाल इस्सरदासानी के F1 वीजा को रद्द किया गया था। इस्सरदासानी को बड़ा झटका देते हुए ट्रंप प्रशासन ने SEVIS डेटाबेस से भी बाहर कर दिया।
इस मामले से आहत होकर मैडिसन विश्वविद्यालय की वकील शबनम लोटफी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर अस्थाई रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका दायर कर दी। मंगलवार, 15 अप्रैल को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की और छात्र को बड़ी राहत दी। अदालत ने न सिर्फ वीजा रद्द किए जाने पर रोक लगाई बल्कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग को छात्र को हिरासत में लेने से भी रोक दिया।
जज ने क्या कहा?
इस मामले पर अमेरिकी संघीय न्यायाधीश विलियम कॉनले ने कहा कि छात्र किसी अपराध का दोषी नहीं है। स्टूडेंट का वीजा कैंसिल किया जाना एक उचित और सम्मानित प्रक्रिया नहीं थी। छात्र के पक्ष में जो दलीलें कोर्ट में दी गईं, वो पूरी तरह से पर्याप्त थीं। अहम ये है कि इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने स्टूडेंट को अमेरिका में रहने की परमिशन दे दी है। वकील शबनम लोटफी ने कहा कि ये मामला सिर्फ एक छात्र नहीं जुड़ा बल्कि ये से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है। बता दें कि अदालत के इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का भी अमेरिका में काफी विरोध हुआ था।
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