इस राज्य में सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी करने पर लगी रोक, आदेश ना मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

Asam news: असम में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार, अब पति-पत्नी के जिंदा रहने पर दूसरी शादी नहीं कर सकता है। इसके लिए सरकार से परमिशन लेना होगा। इसके लिए असम सरकार ने एक पत्र लिखा है और सभी सरकारी कर्मचारी को सख्ती से इसका पालन करने की बात कही है। इतनी नहीं इस आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
असम सरकार का नया फरमान
दरएसल असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने अपनी सरकारी कर्मचारियों को जीवनसाथी जीवित रहते हुए किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगाई है। साथ ही दूसरी शादी करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। पत्र में कहा गया कि, कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा। भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉके तहत दूसरी शादी की अनुमति हो।
दूसरी शादी पर लगाई रोक
पत्र में आगे कहा कि इसी तरह कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी जिसका पति जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव ने 20 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है, 'उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित जुर्माना लगाने के लिए तत्काल विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है।'
तत्काल प्रभाव से आदेश को किया लागू
इस आदेश के बाद अगर कोई राज्य में सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करता मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश भी दिए गए है। इस आदेश के बाद इस तरह के व्यवहार को एक सरकारी कर्मचारी की ओर से घोर कदाचार कहा गया है, जिसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कार्यालय पत्र में अधिकारियों से ऐसे मामले सामने आने पर आवश्यक कानूनी कदम उठाने को कहा गया है।
Leave a Reply