Karnatka Government: घोटाले के आरोपों के बीच सिद्धारमैया सरकार का फैसला, राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर रोक

Siddharayamah Government Bans CBI Enty: कार्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने कार्नाटक में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है। यानी अब राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई कर्नाटक में जांच के लिए नहीं जाएगी। ये जानकारी राज्य सरकार में कानून मंत्री एचके पाटिल ने दी है।
ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है। जब कर्नाटक सरकार पर जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट से घोटाले की जांच करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाsiद भाजपा विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है।
कानून मंत्री ने दी जानकारी
कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले रहे हैं। हम राज्य में सीबीआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमने सभी मामलों में सीबीआई का हवाला दिया है। उन्होंने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कई मामलों की जांच करने से इन्कार कर दिया। कई मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुडा घोटाले के कारण यह फैसला नहीं लिया है। फैसला केवल उन्हें गलत रास्ता अपनाने से बचने के लिए हैं।
इसलिए होती है अनुमति की जरूरत
दरअसल दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि डीएसपीई अधिनियम की धारा-6 के तहत सीबीआई का गठन किया गया है। इस प्रावधान के तहत, डीएसपीई का एक सदस्य यानी सीबीआई संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है।
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