कुणाल कामरा को मिली बड़ी राहत, मद्रास हाई कोर्ट ने कॉमेडियन को दी अग्रिम जमानत

Kunal Kamra Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने कॉमेडियन को 07अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है।
इस मामले में कोर्ट ने कहा 'कामरा महाराष्ट्र की अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कोर्ट का मानना है कि उनके पास प्राइमा फेसी केस है और राजनीतिक दबाव के चलते उनकी जान का खतरा हो सकता है।
कुणाल कामरा को मिली गिरफ्तारी से राहत
बता दें, ये मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में मुंबई की खार पुलिस ने कुणाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इस मामले में पुलिस कामरा को दो बार तलब कर चुकी है। वहीं, 31मार्च को एक बार और पूछताछ के लिए समन किया था।
लेकिन कामरा ने अपनी बेल के लिए पहले से ही मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने कामरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे अंतरिम बेल दे दी। इस मामले में कोर्ट ने कहा जब तक कुणाल स्थायी कानूनी उपाय नहीं कर लेते हैं, तब तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी गई है।'
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने हालिया शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिव सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। हालांकि, ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन उनके इस मजाक से शिवसेना समर्थक गुस्से से आगबबूला हो गए। इसके बाद उन्होंने खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब (जहां ये शो किया गया था) वहां जाकर तोड़फोड़ की।
इसके बाद शिवसेना विधायक ने कामरा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने शो में शिंदे को ‘गद्दार’ कहकर पैरोडी गाना गाया। जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b), 353(2) (जनता को भड़काना) और 356(2) (मानहानि) के तहत केस दर्ज कर लिया।
Leave a Reply