नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को मिली जमानत, जानें कोर्ट और वकीलों में क्या-क्या हुई बहस

Nuh Violence: नूंह के चर्चित हिंसा मामले में मोनू मानेसर को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कोर्ट ने मोनू को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उनपर 1 लाख रूपये के निजी मुचलके के साथ जमानत मिली है। दरअसल मोनू की बीत दिन कोर्ट में पेशी थी जिस पर जमानत में दोनों पक्षों के बीच खूब बहस हुई और फिर कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित कर दिया था। लेकिन फिर दोपहर के बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी।
मोनू मानसेर को मिली जमानत
जमानत पर मोनू मानेसर के वकील ने कहा कि मोनू मानेसर की जमानत पर सुनवाई हुई थी। मुकदमा संख्या 37 में कोर्ट में बहस हुई। धारा 295 और अवैध हथियार की धाराओं के मामले मे बहस की गई। उन्होंने बताया कि जो फेसबुक पर शब्द लिखे थे, कोर्ट ने माना कि उससे किसी की भावना आहत नहीं हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने जो हथियार बरामद किया था, वह लाइसेंसी था।
हरियाणा और राजस्थान के केस अभी पैनडिंग
मोनू मानेसर के वकील ने आगे कहा कि अब मोनू मानेसर पर राजस्थान मे दर्ज जुनैद-नासिर मर्डर के मामले तथा हरियाणा के गुरूग्राम जिले के पटौदी में हत्या के प्रयास के जो मुकदमें दर्ज है। उनकी जमानत कराने की भरपूर कोशिश की जाएंगी। वहीं इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला दोपहर बाद सुनाया था और इस फैसले में मोनू को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि इसी साल 7 फरवरी की देर रात गुरूग्राम के पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में दो पक्षों में विवाद छिड़ गया था। जो पथराव पर आकर रूका। इस विवाद में गोलियां भी बरसाई गई थी। इस मामले में फायरिंग में मोनू मानेसर का नाम सामने आया था। हालांकि इसका सबूत भी पुलिस को मिला था। जिसमे वह अवैध असलहे के साथ फायरिंग करता हुआ मोबाइल कैमरों मे कैद हुआ था। मोनू मानेसर पर आरोप है कि मोनू की फायरिंग का शिकार एक 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र हो गया था। जिसके बाद मोनू को गिरफ्तार किया था।
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