राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने इस मामले में किया तलब, जानें क्या है पूरा मामला

Sultanpur Court Summons Rahul Gandhi: देश में चुनावों का दौर जारी है,और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व BJPअध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानहानि के आरोप में सुल्तानपुर MP/MLAकोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है।
कोर्ट ने उन्हें समन जारी करने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
क्या है पूरा मामला
8 मई 2018 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन BJPअध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताकर उनकी मानहानि की थी। इस मामले में विजय मिश्रा ने याचिका दायर कर राहुल गांधी को कोर्ट में तलब कर ट्रायल की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील संतोष पांडे ने समन पर बहस की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय मिश्रा के साथ ही गवाह रामचन्द्र और अनिल मिश्रा की गवाही को भी अहम माना।
सोमवार को विशेष अदालत ने राहुल गांधी पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना और उन्हें सुनवाई के लिए तलब करने का आदेश दिया। मामले में सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय की गई है और समन जारी करने का आदेश दिया गया है। जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Leave a Reply