गैंगस्टार मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का लगा जुर्माना

Mukhtar Ansari:मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड पांच बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी को 10 की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगा है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। बता दें कि अंसारी को यह सजा गैंगस्टर मामले में सुनाई गई है। वहीं दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा
जानकारी के अनुसार, मुख्तार अंसारी पर कपिलदेव की हत्या का आरोप था। जो काफी समय से चल रहा था। कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्होंने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अंसारी के करीबी सोनू यादव भी इस मामले में दोषी पाएगे है। जिसे 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।
क्या है मामला
मामला साल 2009 का है। करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या की गई थी। साथ ही मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या का प्रयास किया गया था। इन दोनों केस का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। और अंसारी, सोनू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई की जा रही है। 26 अक्टूबर की शाम 4 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारित करने के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की।
Leave a Reply