अवधेश राय हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला, मुख्तार अंसारी को मिली उम्रकैद की सजा

UP NEWS: अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया। वहीं इस मामले पर कोर्ट ने सजा पर फैसला सुना दिया है। बता दें कि अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद केस की सजा सुना दी है। वहीं कोर्ट ने उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है और इस जुर्माना का भुगतान ना करने पर उन्हें 6 महीने की ओर सजा भुगती पड़ेगी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके के रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय 3 अगस्त 1991 को अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी बीच वैन से पहुंचे बदमाशों ने अवधेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वैन सवार बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
वहीं अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस घटना को लेकर वाराणसी के चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अजय राय ने अपने भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। अवधेश राय हत्याकांड में पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी आरोपी बनाया गया।
कोर्ट के फैसले पर मृतक अवधेश के भाई की प्रतिक्रिया
वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने बयान दिया। कि कोर्ट के फैसला का हम सम्मान करते है और मुझे, मेरे परिवार वालों को खतरा है सुरक्षा जरूर दें। वहीं दोष कर्रा देने के बाद उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि 32 सालों से हमने जो लड़ाई लड़ी है उसका आज परिणाम मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि वे कठोर सज़ा देंगे। चाहे सपा, बसपा या भाजपा की सरकार रही हो हर जगह प्रताड़ित करने की कोशिश की गई।
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