1 July से होने वाले हैं ये बड़े बदलाव, आम जनता की जेबों पर पड़ेगा सीधा असर
Rule Changes from 1 July: जून का महीना खत्म हो गया है। हर महीने के 1 तारीख को कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन 1 जुलाई से कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। नजर डालते हैं 1 जुलाई से कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं।
1 जुलाई से LPG की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते लगातार दो महीने कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती करके राहत दी थी। 1 जून 2023 को सिलेंडर 83.5 रुपये सस्ता कर दिया गया था, जबकि इससे पहले 1 मई 2023 को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 172 रुपये की कटौती की गई थी। रसोई गैस की कीमतों के साथ ही महीने की पहली तारीख यानी 1 जुलाई को CNG और PNG की कीमतों में भी चेंज देखने को मिल सकता है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई में महानगर गैस लिमिटेडहर महीने के पहले दिन कीमतों में संशोधन कर नए दाम जारी करती हैं।
1 जुलाई के तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर में होने जा रहा है।दरअसल, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank के साथ फाइनेंस कंपनी HDFC Ltd का मर्जर हो जाएगा। विलय के बाद बैंक की सभी ब्रांच में एचडीएफसी लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेंगी। मतलब, एचडीएपसी बैंक की ब्रांच में लोन, बैंकिंग समेत अन्य सभी सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी। अब एक जुलाई 2023 से एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में FD से भी अच्छी ब्याज मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की, इसकी ब्याज दरें भले ही नाम की तरह ही स्थिर नहीं है और समय-समय पर ये बदलती रहती हैं। फिलहाल, इस पर 7.35 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो 1 जुलाई से 8.05 फीसदी किया जा सकता है।
साथ ही साथ 1 जुलाई 2023 से देश भर में खराब क्वालिटी के जूते-चप्पलों की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बिक्री पर रोक लग सकती है। केंद्र सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को देशभर में लागू करने का ऐलान किया है, पहली जुलाई से लागू किया जाना है। इसके बाद सभी फुटवियर कंपनियों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नियमों का पालन करना जरूरी होगा।साथ ही साथ 1 जुलाई से लागू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से विदेशों में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 20 फीसदी TCS देना होगा। सरकार ने मई में TCS के नियम में एक बदलाव किया था। नए नियम के मुताबिक इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पर एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक की छोटी पेमेंट्स को 20% टीसीएस के नियम से बाहर रखा जाएगा। हालांकि, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसे क्लेम कर सकते हैं।
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