हॉस्टल पीजी में रहने वालों पर बढ़ेगा किराए का बोझ, अब देना होगा इतना परसेंट जीएसटी
GST on PG Rent: वैसे तो देश के ज्यादातर सामान जीएसटी के दायरे में आते हैं। वहीं अब हॉस्टल पीजी के किराए भी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। अब हॉस्टल पीजी में रहने वालों को ज्यादा किराया देना होगा। दरअसल, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराये पर 12फीसदी जीएसटी लगाने का आदेश दिया है।
AAR की बेंगलुरु पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई रेजिडेंशियल फ्लैट या मकान और हॉस्टल और पीजी एक समान नहीं होते हैं। ऐसे में हॉस्टल और पीजी जैसी कमर्शियल गतिविधि करने वाले जगहों को 12फीसदी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना अनिवार्य है। उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलनी चाहिए।
श्रीसाई लग्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर AAR ने कहा है कि 17जुलाई 2022तक बेंगलुरु में 1,000रुपये के शुल्क तक होटल, कैंपसाइट या क्लब पर जीएसटी से छूट मिलती थी, लेकिन AAR ने कहा कि हॉस्टल या पीजी जीएसटी से छूट के योग्य नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और पीजी, हॉस्टल समान नहीं होते हैं। ऐसे में दोनों पर एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में गेस्ट हाउस या लॉज की तरह इस्तेमाल करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा
दूसरी तरफ नोएडा के वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर लखनऊ पीठ ने कहा है कि 1,000 रुपये से कम कीमत के हॉस्टल पर जीएसटी लागू होगा। यह नियम 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है।
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