चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश HC से बड़ा झटका, खारिज की 3 जमानत याचिकाएं
ChandrababuNaidu: तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका दिया है,पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर अलग-अलग मामलों में दायर 3 जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और 'फाइबर नेट' मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासनकाल के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित 'हेरफेर' और कथित तौर पर कई कंपनियों को अनुचित लाभ देने से संबंधित है। अंगल्लू मामला अगस्त महीने में TDPप्रमुख चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से संबंधित है।
कौन से हैं मामले?
सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के समर्थक और कई पुलिसकर्मी अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगों में घायल हो गए।
फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये की एपी फाइबरनेट परियोजना के चरण-1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है। अपराध जांच विभाग ने आरोप लगाया कि टेंडर आवंटन से लेकर पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
फिलहाल नायडू कौशल विकास निगम घोटाला मामले में राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। नायडू (73) पर 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम के धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।
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