राहुल गांधी को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में नहीं दी राहत,जानें पूरा मामला
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका लगा है, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सत्र अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उनकी 2019 की मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''आदेश बिल्कुल उचित और कानूनी है।'
अदालत ने कहा, दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने से उसके साथ अन्याय नहीं होगा। बता दे कि,राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे।
क्या है मोदी उपनाम मामला
23 मार्च को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, गांधी के वकील किरीट पानवाला ने सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी मोगेरा में फैसले के खिलाफ अपील के लिए आवेदन किया।
गांधी के खिलाफ उनके कथित "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" के लिए मामला दायर किया गया था। यह टिप्पणी भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत पर की गई है।राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कथित टिप्पणी की।
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