सैफ अली खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका! 15,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर दिया नया आदेश

Saif Ali Khan Property: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, कोर्ट ने भोपाल के पूर्व शासकों की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने 30 जून 2025 को अपने आदेश में दो दशक पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सैफ, उनकी मां शर्मिला टैगोर, और बहनें सोहा व सबा को संपत्तियों का मालिक माना गया था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर मामले की दोबारा सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया है। यह संपत्ति भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान से जुड़ी है, जो सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी को विरासत में मिली थी।
संपत्ति विवाद की जड़
नवाब हमीदुल्लाह की तीन बेटियां आबिदा, साजिदा और राबिया थीं। आबिदा के पाकिस्तान चले जाने के बाद, साजिदा, जो मंसूर अली खान की मां और इफ्तिखार अली खान पटौदी की पत्नी थीं, संपत्तियों की उत्तराधिकारी बनीं। बाद में यह संपत्ति मंसूर और फिर सैफ के परिवार को मिली। दो अपीलों में बेगम सुरैया राशिद और नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान द्वारा में दावा किया गया कि भोपाल जिला अदालत ने 14 फरवरी 2000 को उनके मुकदमों को गलत तरीके से खारिज किया। अपीलकर्ताओं का कहना था कि संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सैफ, शर्मिला और अन्य 16 उत्तराधिकारियों के बीच होना चाहिए था।
नई सुनवाई का रास्ता साफ
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कम मानते हुए इसे खारिज कर दिया, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले रद्द किए गए फैसले पर आधारित था। जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को मामले की नए सिरे से जांच करनी होगी और जरूरत पड़ने पर पक्षों को नए सबूत पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने एक साल में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया, जिससे इस लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद में नया मोड़ आ गया है।
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