Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को झटका, बिलकिस बानो केस में याचिका हुई थी दाखिल

Gujrat Government Plea Rejected: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई से जुड़ी आदेश के दौरान की गई टिप्पणी को हटाने से मना कर दिया। बता दें कि गुजरात सरकार ने आदेश के दौरान की गई टिप्पणी को हटाने के लिए याचिका दाखिल की थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की समयपूर्व रिहाई को खारिज कर दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की थीं।
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन 11 लोगों को गुजरात सरकार ने "अच्छे व्यवहार" के लिए रिहा किया था उन्हें जेल वापस लौटना होगा। अदालत ने फैसले पर ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार इन लोगों को रिहा करने में सक्षम नहीं है। जिससे जनता में रोष फैल गया था। अदालत ने कहा था कि छूट आदेश में योग्यता का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को केवल उसी राज्य से रिहा किया जा सकता है| जिसने उन पर पहले मुकदमा चलाया था। इस मामले में वह राज्य महाराष्ट्र था।
गुजरात सरकार ने क्या कहा?
एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार की याचिका में अदालत की इस टिप्पणी पर भी सवाल उठाया गया है कि , उसने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह टिप्पणी अनुचित है। मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है और याचिका के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं है।
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