Supreme Court से आम आदमी पार्टी को झटका, 15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर
SC Orders AAP To Vacate Party Office: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP)को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि, चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने 15 जून तक की मोहलत दे दी। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ AAP सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि AAP नए कार्यालय के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आप की अर्जी पर 4 हफ्ते के भीतर फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट को जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। उस जमीन पर हाईकोर्ट कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाया जाना है। वहां पार्टी कार्यालय नहीं चला सकते।
कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आप को यह दफ्तर खाली कर जमीन हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने इसे 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है।
शिकायत यह है कि आपका कार्यालय दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित राउज एवेन्यू के भूखंड पर चल रहा है। पहले यहां दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने यहां अपना कार्यालय बना लिया।
AAP ने कहा- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया
इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। दिल्ली सरकार ने यह जमीन आम आदमी पार्टी को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं था।
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