सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 30 हफ्ते की गर्भवती 14 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की दी इजाजत
                
Supreme Court On Abortion: सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को राहत देते हुए 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि रेप के मामले को देखते हुए मेडिकल तरीके से गर्भपात की इजाजत दी गई है।
मेडिकल जांच का आदेश
इससे पहले 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की कथित रेप पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया था। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ बलात्कार पीड़िता द्वारा तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग को लेकर भेजे गए एक ई-मेल पर ध्यान देने के बाद 19 अप्रैल को शाम लगभग 4:30 बजे मामले की तत्काल सुनवाई के लिए एकत्र हुई।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने मुंबई के सायन अस्पताल से लड़की की संभावित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी, अगर उसका चिकित्सकीय गर्भपात कराया गया था या उसे ऐसा न करने की सलाह दी गई थी।
28 सप्ताह की गर्भवती
शीर्ष अदालत ने लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने कहा था कि नाबालिग 28 हफ्ते की गर्भवती है और फिलहाल मुंबई में है।
क्या है MTPअधिनियम?
बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम के तहत, विवाहित महिलाओं के साथ-साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की अधिकतम सीमा 24 सप्ताह है। इनमें रेप पीड़िता और अन्य कमजोर महिलाएं जैसे कि विकलांग और नाबालिग शामिल हैं।
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