दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर बदल दिए नियम, अब ऐसे बेच सकते हैं अपनी कार?
Delhi Old Vehicle Rule: दिल्ली में रहते हुए अगर आपने भी अपने पास 10 साल से पुरानी डीजल कार या 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार रखी हुई है, तो बता दें कि दिल्ली सरकार ने अब पुराने वाहनों के लिए NOC जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए एक साल की सख्त समय सीमा तय थी। वहीं, अब सरकार ने इस सीमा को पूरी तरह से हटा दिया।
क्या हैं नया नियम?
दिल्ली सरकार ने इस एक साल की NOC सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब चाहे कार को डी-रजिस्टर्ड हुए कितना भी समय बीत गया हो, कभी भी NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें देश के किसी भी अन्य राज्य में री-रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती हैं। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो अपनी पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्यों में चलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस नए फैसले से पर्यावरण प्रदूषण घटेगा, ट्रैफिक कम होगा और लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचने या ट्रांसफर करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कैसे बेचे पुरानी कार?
बता दें कि नई व्यवस्था के तहत पुरानी कार को बेचना या ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब डी-रजिस्टर्ड वाहन का मालिक किसी भी समय NOC प्राप्त कर सकता है और अपनी कार को देश के किसी भी राज्य में री-रजिस्टर या बेच सकता है। इससे दो बड़े फायदे होंगे-पहला, दिल्ली से पुरानी गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। वहीं, दूसरा, वाहन मालिकों को अब सिर्फ स्क्रैपिंग का नहीं, बल्कि बेचने और ट्रांसफर करने का कानूनी विकल्प भी मिलेगा।
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