Haryana News: अपने ही बच्चों के कातिल! माता-पिता को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
Faridabad News: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने पिता और सौतेली मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक डॉ. महेश छाबड़ी ने अदालत में सभी साक्ष्य और गवाहों पेश किया, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।
यह दिल दहला देने वाली घटना 18 मई 2023 को सेक्टर 58 थानाक्षेत्र के अंतर्गत सीकरी पुलिस चौकी के पास शगुन गार्डन के पास हुई थी। धीरेंद्र सिंह, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, अपने साथी के साथ प्लॉट देखने गए थे। तभी उन्होंने पास में भीड़ एकत्र होती देखी। जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक व्यक्ति अपने दो बच्चों को लेकर कुएं में कूद गया है।
कुएं में कर रहा था बच्चों को पानी में दबाकर हत्या
भीड़ की सूचना पर धीरेंद्र सिंह तुरंत रस्सी की मदद से कुएं में उतरे। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि 27 वर्षीय भगत सिंह अपने पांच साल के बेटे नीशू उर्फ निक्की और चार साल की बेटी बिंदू को पानी में पैरों के नीचे दबाकर पकड़े हुए है। धीरेंद्र ने उसे धक्का देकर हटाया और बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।
पहले पत्नी की मौत, दूसरी पत्नी बच्चों को नहीं चाहती थी
पुलिस ने मौके पर ही आरोपी पिता भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पहली पत्नी कौशल की मौत दो साल पहले हो गई थी। इसके बाद उसने आशा नामक महिला से दूसरी शादी की। आशा अपने सौतेले बच्चों को लेकर लगातार विवाद करती थी और पति पर बच्चों को अपने से दूर करने का दबाव बनाती थी। आशा की कोई संतान भी नहीं थी।पत्नी के लगातार विवादों और तनाव से परेशान होकर भगत सिंह बच्चों को घुमाने के बहाने लेकर गया और उन्हें कुएं में उतारकर पानी में दबाकर मार डाला।
अदालत ने सौतेली मां को भी दोषी माना
मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सौतेली मां आशा को भी बराबर का दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की हत्या का कारण उसकी भूमिका और दबाव भी था। इसलिए पति-पत्नी दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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