आप घर में कितना रख सकते हैं सोना? जानें क्या कहते हैं सरकारी नियम
                
नई दिल्ली: त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, सोना भारतीय घरों में एक सदाबहार निवेश माना जाता है और किसी भी आपात स्थिति में काम आता है। हालांकि, घर में कितना सोना या आभूषण स्टोर किया जा सकता है, इसकी एक सीमा है।लंबे समय से, भारत सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत 31.25 टन सोने की खरीद के साथ चौथे स्थान पर था। अपने सोने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि घर में सोना रखने पर सरकारी नियम क्या कहते हैं।
विवाहित और अविवाहित महिला के लिए सोने की मात्रा
एक विवाहित महिला को अपने पास कम से कम 500 ग्राम सोना रखने की अनुमति है। अविवाहित महिला के लिए निर्धारित मात्रा 250 ग्राम है।
पुरुष के लिए सोने की मात्रा
परिवार के पुरुष सदस्य के मामले में, एक पुरुष को 100 ग्राम सोना या आभूषण रखने की अनुमति है।
निर्धारित सीमा के तहत सोने की जब्ती नहीं
सरकारी नियमों के अनुसार, अगर सोने की मात्रा निर्धारित सीमा से कम है तो अधिकारी छापे या तलाशी अभियान के दौरान गहने या सोना जब्त नहीं कर सकते हैं।
घर में सोने के भंडारण पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) क्या कहता है
सीबीडीटी के नियम कहते हैं कि अगर सोना या आभूषण आय के प्रकट स्रोत जैसे कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में खरीदा जाता है, तो वह सोना किसी भी कर के अधीन नहीं होगा।
नियम आगे कहते हैं कि आय के ज्ञात स्रोतों का उपयोग करके खरीदे गए सोने या आभूषणों को रखने की कोई सीमा नहीं है।
आपको सोने पर टैक्स कब चुकाना पड़ता है?
यदि आप अपने सोने को खरीदने के तीन साल से कम समय में बेचने का फैसला करते हैं, तो उस पर आयकर स्लैब दरों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। अगर सोना खरीदने के तीन साल से अधिक समय बाद बेचा जाता है, तो उस बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा।
पूंजीगत लाभ पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन बेनिफिट (इंडेक्सेशन बेनिफिट का इस्तेमाल मुद्रास्फीति के बाद सोने की खरीद की दर को समायोजित करने के लिए किया जाता है) और 4 फीसदी उपकर लगाया जाएगा।
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