यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगी पाबंदी
                
Yogi Government: देश के कई राज्यों के किसान इस वक्त अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। ये नियम यूपी सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा।
नोटिफिकेशन हुआ जारी
अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें ये कहा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इससे पहले भी योगी सरकार इस तरह का फैसला दे चुकी है। इससे पहले साल 2023 में छह महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था। उस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। जिस कारण योगी आदित्यनाथ ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
क्या होता है एस्मा
बता दें, एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट कानून का इस्तेमाल उस दौरान किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास बात ये है कि ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है।
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