Chandigarh Mayor Election पर सुप्रीम कोर्ट का पर बड़ा आदेश, कहा -आठों वोट वैलिड, फिर होगी काउंटिंग
Chandigarh Mayor Poll Case:सुप्रीम कोर्ट ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालत की अवमानना की गई है। इस चुनाव को लेकर कोर्ट में पूरी स्थिति बदल गई है। कोर्ट ने सभी 8 अवैध वोटों को वैध घोषित कर दिया है। इसके बाद दोबारा वोटों की गिनती की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 8 वोटों को "अमान्य" करने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद की सुनवाई करते हुए यह जांच की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनकी दोबारा गिनती की जाएगी। ये सभी अवैध वोट वैध माने जायेंगे। इसके आधार पर ही नतीजे घोषित किये जायेंगे।
'सभी अवैध वोट कैमरे में हो गए थे कैद'
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि शीर्ष अदालत पिछले महीने हुए मेयर चुनाव में पड़े वोटों की दोबारा गिनती कराने का निर्देश देगी। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा जिन 8 वोटों को 'अमान्य' घोषित किया गया, वे सभी वोट कैमरे में कैद हो गए। ये सभी वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं।
अनिल मसीह ने कोर्ट को बताया किस तरह की गड़बड़ी
अदालत ने मंगलवार की सुनवाई की शुरुआत अनिल मसीह द्वारा यह बताने के साथ की कि कैसे उन्होंने 8 मतपत्रों को 'विकृत' कर दिया। मसीह ने अदालत को बताया कि उसने मतपत्र पर निशान लगाया है। अदालत से कहा कि इससे वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन 'कटे-फटे' मतपत्रों की गिनती नहीं की जायेगी।
आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन होगी जीत
मेयर चुनाव में इन वोटों की दोबारा गिनती के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिलेगी। ये सभी वोट बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिए गए। इन आठ वोटों के खारिज होने के बाद बीजेपी ने पिछले महीने जनवरी में मेयर चुनाव में जीत का दावा किया था। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले हफ्ते अनिल मसीह को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद से हटा दिया था।
दुनिया
देश
कार्यक्रम
राजनीति
खेल
मनोरंजन
व्यवसाय
यात्रा
गैजेट
जुर्म
स्पेशल
मूवी मसाला
स्वास्थ्य
शिक्षा
शिकायत निवारण
Most Popular
Leave a Reply