पैन को आधार से लिंक करने के बदले नियम, फीस भरने से पहले करना होगा ये काम
Pan card: आज के समय में पैन और आधार (Pan-Aadhaar) दोनों ही हमारी पहचान के जरूरी दस्तावेज हैं। इनके बिना हम वित्तीय और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम नहीं पूरा कर सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है।
क्या बदलाव हुआ है?
दरअसल पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे। जब आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलता है। इनकम टैक्स विभाग ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा। पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था।
लग सकता है भारी जुर्माना
वहीं पैन कार्डडिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।
ऐसे पता करें पैन से आधार लिंक है या नहीं
आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होग। इसके बाद ‘लिंक आधार स्टेट्स’ पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक विंडो खुल जाएगी। इसमें 'View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करना होगा फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
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