उपभोक्ता आयोग ने BYJU व शाहरुख खान पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली: जिला उपभोक्ता आयोग ने शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजूस (BYJU) और इसका विज्ञापन करने वाले अभिनेता शाहरुख खान पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष बलराज कुमार पालोदा ने यह फैसला सुनाया।
मामला अन्नपूर्णा रोड निवासी प्रियंका पुत्री मलय दीक्षित का है। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत परिवाद में कहा था कि अभिनेता शाहरुख खान द्वारा बायजूस एजुटेक कंपनी की पढ़ाई को लेकर गुणवत्तापूर्ण बताते हुए उसका विज्ञापन किया था। इसी से प्रभावित होकर उसने आइएएस की तैयारी के लिए इस कोचिंग से संपर्क किया। वहां उसे एक लाख 8 हजार रुपये फीस बताई गई। उसे आश्वासन दिया गया था कि बायजूस के पास अच्छी फैकल्टी हैं। उनके यहां से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत चयन होता है।
कोचिंग की फीस एडवांस देना होगी। पढ़ाई से संतुष्टि नहीं होने पर फीस वापसी योग्य होगी। छात्रा ने फीस जमा करने के बाद क्लासेस अटैंड की तो पता चला कि बायजूस की फैकल्टी ने वादे के अनुसार नहीं पढ़ाया। इस पर छात्रा ने क्लास अटैंड करने के बजाय फीस वापसी की बात कही। बायजूस प्रबंधन ने छात्रा का प्रवेश निरस्त करते हुए कुछ ही दिनों में फीस वापस करने की बात कही, लेकिन लौटाई नहीं। छात्रा ने कंपनी को नोटिस भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
इस पर छात्रा ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर दिया, लेकिन बायजूस और शाहरुख की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया कि दोनों एक साथ या अलग-अलग छात्रा को उसके द्वारा जमा फीस लौटाएं। फोरम ने बायजूस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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