10 घंटे की शिफ्ट और हफ्ते में 48 घंटे काम, वर्क-लाइफ को लेकर इस राज्य ने लागू किया नया श्रम नियम
Telangana Working Hours: तेलंगाना सरकार ने व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में काम के घंटों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों में प्रतिदिन 10 घंटे की शिफ्ट और सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम की सीमा को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 05 जुलाई को जारी एक सरकारी आदेश के तहत लिया गया, जो 08 जुलाई को तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हो जाएगा। सरकार के इस फैसला का उद्देश्य राज्य में कारोबारी माहौल को बेहतर करना और निवेश को आकर्षित करना बताया गया है।
तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला
तेलंगाना सरकार के इस आदेश के अनुसार, कॉमर्शियल इकाइयों में कर्मचारियों को प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करने की अनुमति होगी। जिसमें ओवरटाइम शामिल हो सकता है। हालांकि, सप्ताह में कुल काम के घंटे 48 से अधिक नहीं होंगे। यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम वेतन का हकदार होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में दैनिक शिफ्ट 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा कर्मचारियों को हर 6 घंटे के काम के बाद 30 मिनट का अनिवार्य ब्रेक देना होगा, ताकि उनकी सेहत और कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तिमाही में ओवरटाइम की सीमा 144 घंटे से अधिक नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की छूट रद्द की जा सकती है। यह फैसला तेलंगाना शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लागू होगा। इसका उद्देश्य उद्योगों के लिए लचीलापन प्रदान करना है, ताकि उत्पादकता बढ़े और राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हो।
वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। हाल के सालों में, विशेष रूप से कॉर्पोरेट और आईटी क्षेत्र में, लंबे काम के घंटों और कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 10 घंटे की शिफ्ट से कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ सकता है। जिससे उनकी सेहत और निजी जीवन पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह कदम उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए जरूरी है।
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