Rahul Gandhi ने मोदी सरनेम मामले में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सजा पर रोक लगाने की मांग की
Defamation Case: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधीको 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था जहां मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। अब वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और शनिवार को गुजरात हाई कोर्टके आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। माना जा रहा है कि सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
बताते चलें, मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं। ये मानहानि का मामला 2019के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।इस मामले में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि उसी दिन उन्हें जमानत भी दे दी गई ताकि वह 30 दिनों के भीतर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकें। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की। जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।
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