आजम खान को "हेट स्पीच" देना पड़ा भारी! कोर्ट ने 2 साल कि सजा सुनाई
NEW DELHI:समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खानकी मुशकिलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रामपुर की एक अदालत ने शनिवार को सपा नेता को दोषी ठहरते हुए उनहें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेता के खिलाफ दर्ज नफरत भरे भाषण मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
आपको बता दें कि, आजम खान पर रामपुर के जिलाधिकारी औंजनेय कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। जैसे ही उनके भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रामपुर जिले के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अनिल कुमार चौहान ने शहजाद नगर पुलिस स्टेशन में आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित
यह घटनाक्रम तब हुआ जब आजम खान को एक अन्य नफरत भरे भाषण के मामले में अक्टूबर 2022 में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में रामपुर की एक अदालत ने सजा को पलट दिया और एसपी नेता को मामले से बरी कर दिया गया।
बरी होने से आजम खान को विधानसभा में अपनी सीट दोबारा हासिल करने में मदद नहीं मिली क्योंकि उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2008 के एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया था जिसमें दोनों पर लोक सेवकों पर हमला करने का आरोप था। यह घटना तब हुई जब उनकी कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका।
आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमें
आजम खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी मामलों में उन्हें जमानत देने का आदेश देने से पहले उन्होंने लगभग 27 महीने जेल में बिताए थे। वह मई 2022 में जेल से बाहर आए। इससे पहले, उन्होंने 2012-2017 के बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था।
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