एक शर्त के साथ ससुर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है महिलाएं! हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि हिन्दू विधवा महिलाएं अपने ससुर से भी गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व मृत्यु के बाद भी बना रहता है।
ऐसे में कोई भी विधवा अपने ससुर से भी भरण-पोषण की मांग कर सकती है। यानी हाईकोर्ट की शर्तां के मुताबिक पति के गुजर जाने के बाद ही कोई विधवा अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की बेंच ने कहा कि यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व होता है। यह स्थिति उन मामलों से सामने आई है, जहां पति-पत्नी अलग हो गए हैं पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है। इतना ही नहीं पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कर्तव्य उनके गुजर जाने के बाद भी कानूनन बना रहता है। जिससे विधवा को अपने ससुर से भरण-पोषण की मांग का अधिकार मिल जाता है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, हाईकोर्ट एक पति द्वारा उस अपील की सुनवाई कर रहा था। जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी पत्नी पर झूठी गवाही देने का केस चलाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता पति का आरोप है कि उसकी पत्नी भरण-पोषण की मांग करते हुए झूठे बयान दिए हैं। पति का दावा है कि उसकी पत्नी ने खुद को गृहणी बताया है लेकिन, वह एक कामकाजी महिला है। पति ने कहा कि उसके बैंक खाते में 20 लाख रुपए से अधिक की एफडी है लेकिन, हलफनामा में बताया नहीं।
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