बलात्कार केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया
Prajwal Revanna Sentenced To Life Time Imprisonment:कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) के तहत उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रज्वल रेवन्ना पर 5लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। कर्नाटक की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया था।
वहीं, अदालत ने जब दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि आपको क्या कहना चाहते हैं, तो प्रज्वल रेवन्ना ने उदास मन से कहा कि मैंने एक सांसद के तौर पर अच्छा काम किया है। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता से मुलाकात नहीं की है। मैं एक मेधावी छात्र हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुका हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया और अच्छा काम करने लगा इसीलिए मुझे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ये सब पुलिस का काम है।'
क्या था मामला?
दरअसल, ये मामला हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में रेवन्ना परिवार की 48वर्षीय महिला मेड के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। प्रज्वल ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड भी किया था। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत एक महिला पर प्रभुत्व रखने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और 376 (2) (एन) के तहत एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई और अन्य अपराधों के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
हासन और बेंगलुरु स्थित आवास में हुआ दुष्कर्म
दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िता के साथ 2021में दो बार बलात्कार हुआ था। एक बार रेवन्ना के हासन स्थित आवास पर और फिर बेंगलुरु स्थित आवास पर भी उसके साथ बलात्कार हुआ। आरोपपत्र में 113गवाहों के बयान दर्ज थे और मुकदमा 18जुलाई को समाप्त हुआ था।
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