भारत में लागू हुए CAA, मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव 2024से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके तहत 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। CAAके नए कानूनों के तहत, मोदी सरकार अब 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना शुरू करेगी।
नियमों के तहत किसे मिलेगी नागरिकता?
नए सीएए कानूनों के तहत, मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों - हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई - को भारतीय नागरिकता देना शुरू करेगी। कि CAA दिसंबर 2019 में पारित हो गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने तैयार किया पोर्टल
गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एक अधिकारी ने कहा, आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जिसमें वे यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत आए थे। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। कानून के मुताबिक, तीन पड़ोसी देशों के गैर-दस्तावेज अल्पसंख्यकों को सीएए के तहत लाभ मिलेगा।
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