Maharashtra Politics: संजय राउत को मानहानि केस में जेल की सजा, अदालत ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
Sanjay Raut Sentenced To Jail: शिवसेना ( उद्धव गुट ) के कद्दावर नेता को मानहानी केस में जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें 15 दिनों की जेल की सजा दी है। साथ ही 25000 रुपए का जुर्माना भी लगयाा है। संजय राउत से ये रकम मुआवजे के तौर पर वसुला जाएगा।ये सजा मुंबई की एक मेट्रोपोलेटियन कोर्ट ने सुनाई है।
बता दें कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। इस मामले में संजय राउत भारतीय दंड संहिता की धारा 500 का दोषी पाए गए। बता दें कि राउत ने मेधा सोमैया एनजीओ के जरिए 100 करोड़ के शौचालय के घोटाले का आरोप लगया था।
डॉ सोमैया ने दाखिल कि थी याचिका
डॉ सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ अदालत में याचिका की थीं। उनके वकील विवेकानंद गुप्ता थे। विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि राउत ने डॉ सौमैया के खिलाफ अनुचित बयान दिए। उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बातें कही गई। इन बयानों को मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया गया। भ्रामक खबरों को प्रकाशित किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस खबर को लाखों लोगों ने पढ़ा और सुना।
संजय राउत ने लगाए थे आरोप
शिवसेना ( उद्धव गुट ) के कद्दावर ने ता संजय राउत ने डॉ मेधा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि डॉ मेधा ने एनजीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए के शौचालय का घोटाला किया है। इस पर किरीट सोमैया का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था संजय राउत कोई सबूत देंगे तब ही वह जवाब देंगे। बता दें कि डॉ मेधा भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी है। किरीट सोमैया भाजपा के पूर्व सांसद है। वहीं डॉ मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं।
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